झारखंड राशन कार्ड के नियम 2026 में बदल गए हैं। अब नया राशन कार्ड बनवाने वाले आवेदकों को पहले की तुलना में अधिक जानकारी और दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे। नए प्रावधानों के तहत घर की तस्वीर अपलोड करना, e-KYC पूरा करना और पात्रता से जुड़ी जानकारी देना महत्वपूर्ण हो गया है।
इसके अलावा पुराने राशन कार्ड में नया सदस्य जोड़ने, किसी सदस्य का नाम हटाने, UID से संबंधित सुधार और राशन कार्ड सरेंडर या रद्द करने की प्रक्रिया में भी बदलाव किया गया है।
24 अगस्त 2026 को सामने आई जानकारी के अनुसार, झारखंड खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने राशन कार्ड प्रबंधन प्रणाली (RCMS) के तहत इन प्रक्रियाओं के लिए नए प्रावधान किए हैं।
नए प्रावधानों के बाद राशन कार्ड से जुड़ी प्रक्रिया में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव सामने आए हैं।
अब नए राशन कार्ड के आवेदन में:
इसका मतलब है कि अब केवल आधार और सामान्य व्यक्तिगत जानकारी भरकर राशन कार्ड की प्रक्रिया पूरी होना जरूरी नहीं है। आवेदक को अपनी पात्रता से संबंधित जानकारी भी सही तरीके से देनी होगी।
नए नियमों में सबसे महत्वपूर्ण बदलावों में से एक House Image यानी घर की तस्वीर अपलोड करना है।
नए राशन कार्ड के लिए आवेदन करते समय आवेदक को अपने घर की फोटो उपलब्ध करानी होगी। इसके साथ घर से संबंधित आवश्यक जानकारी भी आवेदन में देनी पड़ सकती है।
रिपोर्ट के अनुसार, आवेदक से पक्के मकान, कमरों की संख्या और अन्य संबंधित जानकारी भी ली जाएगी।
इसका उद्देश्य आवेदन के दौरान परिवार और उसकी वास्तविक स्थिति से जुड़ी जानकारी को अधिक व्यवस्थित तरीके से दर्ज करना है।
नए प्रावधानों में e-KYC को भी महत्वपूर्ण चरण बनाया गया है।
नए राशन कार्ड के लिए आवेदन करने से पहले संबंधित राशन डीलर/FPS के यहां e-KYC प्रक्रिया पूरी करनी होगी। e-KYC सत्यापन पूरा होने के बाद ही संबंधित आवेदन को आगे बढ़ाया जाएगा।
इसके अलावा प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी स्तर पर लंबित UID सुधार और परिवर्तन से जुड़े अनुरोधों के लिए भी e-KYC पूरा होना जरूरी किया गया है।
झारखंड में e-KYC की सुविधा उचित मूल्य दुकान (FPS) के माध्यम से उपलब्ध है। विभाग की वेबसाइट पर भी PDS और e-KYC से संबंधित सेवाओं की जानकारी दी गई है।
आवेदन के दौरान अब परिवार की स्थिति से संबंधित अधिक जानकारी ली जा सकती है।
इसमें उदाहरण के तौर पर:
शामिल हो सकते हैं।
आवेदक को अपनी वास्तविक स्थिति के अनुसार जानकारी भरनी चाहिए।
नई व्यवस्था में आवेदक को यह भी स्वघोषित करना होगा कि परिवार निर्धारित अपात्रता श्रेणियों में नहीं आता।
उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार, पात्रता संबंधी घोषणा में परिवार के किसी सदस्य के आयकर, सेवा कर, व्यावसायिक कर या GST देने की स्थिति जैसी जानकारी शामिल है। भूमि, वाहन, मकान और मशीनचालित कृषि उपकरण से संबंधित शर्तें भी बताई गई हैं।
रिपोर्ट में निम्न सीमाओं का उल्लेख किया गया है:
इन शर्तों को आवेदन के समय गंभीरता से समझना जरूरी है। पात्रता का अंतिम निर्धारण संबंधित सरकारी नियमों और सत्यापन के आधार पर होगा।
सिर्फ नया राशन कार्ड ही नहीं, बल्कि पुराने राशन कार्ड में नया सदस्य जोड़ने की प्रक्रिया में भी दस्तावेजों को लेकर बदलाव किया गया है।
अब सदस्य किस कारण से जोड़ा जा रहा है, उसके अनुसार अलग प्रमाण मांगा जा सकता है।
यदि परिवार में जन्म के कारण नए सदस्य का नाम जोड़ना है तो जन्म प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा।
यदि विवाह के बाद किसी सदस्य का नाम नए राशन कार्ड में जोड़ा जाना है, तो उसके पुराने राशन कार्ड से नाम हटाए जाने की स्वीकृति का दस्तावेज देना होगा।
यदि किसी दत्तक सदस्य को परिवार के राशन कार्ड में शामिल करना है, तो दत्तक ग्रहण प्रमाण पत्र आवश्यक होगा।
यदि कोई सदस्य दूसरे राशन कार्ड से स्थानांतरित होकर परिवार में शामिल हो रहा है, तो पुराने राशन कार्ड से उसका नाम हटाए जाने का प्रमाण देना होगा।
| सदस्य जोड़ने की स्थिति | आवश्यक दस्तावेज |
|---|---|
| बच्चे के जन्म के कारण नाम जोड़ना | जन्म प्रमाण पत्र |
| विवाह के बाद सदस्य जोड़ना | पुराने राशन कार्ड से नाम हटाने की स्वीकृति |
| दत्तक सदस्य जोड़ना | दत्तक ग्रहण प्रमाण पत्र |
| दूसरे राशन कार्ड से सदस्य का स्थानांतरण | पुराने राशन कार्ड से नाम हटाने का प्रमाण |
दस्तावेजों की अंतिम आवश्यकता आवेदन की स्थिति और पोर्टल पर उपलब्ध निर्देशों के अनुसार हो सकती है।
झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना (JSFSS) के तहत नए राशन कार्ड तथा नए सदस्य जोड़ने के आवेदन पर कार्रवाई केवल आवेदन जमा करने तक सीमित नहीं रहेगी।
उपलब्ध जानकारी के अनुसार आवेदन पर कार्रवाई जिलावार निर्धारित सीमा और प्रतीक्षा सूची में आवेदक की स्थिति के आधार पर की जा सकती है।
इसलिए आवेदन जमा होने के तुरंत बाद राशन कार्ड स्वीकृत हो जाए, यह जरूरी नहीं है।
यदि आवेदन प्रतीक्षा सूची में है तो आवेदक को संबंधित प्रक्रिया पूरी होने तक इंतजार करना पड़ सकता है।
यदि राशन कार्ड में UID से संबंधित सुधार या परिवर्तन का अनुरोध पहले से लंबित है, तो उसमें भी e-KYC महत्वपूर्ण हो गया है।
प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी स्तर पर लंबित ऐसे अनुरोधों पर e-KYC सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।
इसलिए जिन लाभुकों का UID correction या modification request लंबित है, उन्हें e-KYC की स्थिति जरूर जांचनी चाहिए।
राशन कार्ड को रद्द या सरेंडर करने की प्रक्रिया में भी सत्यापन जोड़ा गया है।
अब यह प्रक्रिया परिवार के मुखिया की सहमति से पूरी की जाएगी। इसके लिए UID आधारित OTP verification भी जरूरी होगा।
इसका मतलब है कि केवल कोई अन्य व्यक्ति आवेदन करके परिवार का राशन कार्ड आसानी से सरेंडर नहीं कर सकेगा।
नए प्रावधानों का एक बड़ा उद्देश्य राशन कार्ड के रिकॉर्ड को अधिक सही रखना है।
हाल में विभाग द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कुछ अपात्र लाभुकों के राशन कार्ड रद्द किए जाने की जानकारी सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार जांच में ऐसे मामले भी मिले जहां आर्थिक रूप से सक्षम लोग राशन योजना का लाभ ले रहे थे।
इसी वजह से नए आवेदन में परिवार की आय, जमीन, मकान, वाहन और कर संबंधी जानकारी पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है।
यदि आप 2026 में नया राशन कार्ड बनवाने की तैयारी कर रहे हैं, तो आवेदन से पहले यह तैयारी कर लें:
झारखंड में राशन कार्ड से संबंधित ऑनलाइन सेवाएं Aahar और संबंधित RCMS/ERCMS सिस्टम के माध्यम से उपलब्ध हैं। झारखंड सरकार की आधिकारिक वेबसाइट भी Aahar और Green Ration Card पोर्टल को संबंधित सेवाओं के लिए लिंक करती है।
हालांकि किसी आवेदन में e-KYC या अन्य भौतिक सत्यापन आवश्यक हो सकता है। इसलिए केवल ऑनलाइन फॉर्म भरना ही पूरी प्रक्रिया नहीं माना जाना चाहिए।
| नया बदलाव | क्या करना होगा? |
| House Image | नए राशन कार्ड आवेदन में घर की फोटो अपलोड करें |
| e-KYC | आवेदन से पहले संबंधित प्रक्रिया पूरी करें |
| पात्रता घोषणा | परिवार की वास्तविक स्थिति की जानकारी दें |
| भूमि संबंधी जानकारी | निर्धारित पात्रता शर्तों का ध्यान रखें |
| मकान संबंधी जानकारी | घर और कमरों से संबंधित जानकारी दें |
| Member Add | सदस्य जोड़ने के कारण के अनुसार दस्तावेज दें |
| UID Correction | लंबित अनुरोध के लिए e-KYC जरूरी हो सकता है |
| Card Surrender | HOF की सहमति और UID आधारित OTP verification |
राशन कार्ड डाउनलोड के अलावा राशन कार्ड से जुड़ी कई अन्य सेवाओं की जानकारी भी ऑनलाइन प्राप्त की जा सकती है, जैसे:
| सेवा | जानकारी |
|---|---|
| राशन कार्ड आवेदन | नए राशन कार्ड के आवेदन की जानकारी |
| आवेदन स्थिति | आवेदन का Status जानें |
| राशन कार्ड डाउनलोड | उपलब्ध राशन कार्ड कॉपी सेव/प्रिंट करने के लिए |
हाँ। अगस्त 2026 में सामने आए नए प्रावधानों के अनुसार नए राशन कार्ड के आवेदन में घर की तस्वीर अपलोड करना आवश्यक किया गया है।
हाँ। उपलब्ध जानकारी के अनुसार आवेदन से पहले संबंधित डीलर के यहां e-KYC पूरा करना जरूरी किया गया है।
जन्म के आधार पर सदस्य जोड़ने के लिए जन्म प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा।
विवाह के बाद सदस्य जोड़ने पर पुराने राशन कार्ड से नाम हटाए जाने की स्वीकृति का दस्तावेज मांगा जा सकता है।
दत्तक सदस्य के मामले में दत्तक ग्रहण प्रमाण पत्र आवश्यक होगा।
जरूरी नहीं। JSFSS के तहत आवेदन पर कार्रवाई जिलावार निर्धारित सीमा और प्रतीक्षा सूची में स्थिति के आधार पर हो सकती है।
लंबित UID सुधार और परिवर्तन अनुरोधों के लिए e-KYC पूरा करना आवश्यक किया गया है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई होगी।
राशन कार्ड रद्द या सरेंडर करने की प्रक्रिया परिवार के मुखिया की सहमति तथा UID आधारित OTP verification के साथ की जाएगी।
झारखंड सरकार के Food, Public Distribution & Consumer Affairs Department की वेबसाइट पर Aahar, PDS और Green Ration Card से संबंधित आधिकारिक पोर्टल उपलब्ध हैं।
Aahar Jharkhand:
https://aahar.jharkhand.gov.in/
Green Ration Card / JSFSS:
http://jsfss.jharkhand.gov.in/
Jharkhand Ration Card New Rules 2026 के तहत राशन कार्ड बनवाने और उसमें सदस्य जोड़ने की प्रक्रिया पहले की तुलना में अधिक सत्यापन आधारित हो गई है। नए राशन कार्ड के लिए घर की फोटो और e-KYC महत्वपूर्ण किए गए हैं। साथ ही आवेदक को अपनी पात्रता से जुड़ी जानकारी भी सही तरीके से देनी होगी।
पुराने राशन कार्ड में नया सदस्य जोड़ने के लिए अब सदस्य को जोड़ने के कारण के अनुसार अलग दस्तावेज देना होगा। जन्म के मामले में जन्म प्रमाण पत्र, विवाह के मामले में पुराने राशन कार्ड से नाम हटाने का प्रमाण, दत्तक सदस्य के लिए adoption certificate और स्थानांतरण के मामले में पुराने कार्ड से नाम हटाने का प्रमाण आवश्यक हो सकता है।
इसलिए 2026 में नया राशन कार्ड बनवाने या परिवार के किसी सदस्य का नाम जोड़ने से पहले e-KYC, दस्तावेज और पात्रता की शर्तों को अच्छी तरह जांच लेना सबसे जरूरी है।